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जैन समाज के दबंग वकीलों ने आरोपी की जमानत अर्जी करवाई खारिज : विद्यासागर जी के अपमान मामले में कोर्ट ने नहीं दी राहत


इंदौर में आचार्य विद्यासागर जी के अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरण में आरोपी अरविंद अजमेरा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। जैन समाज के दबंग वकीलों ने समाज की भावनाओं का पक्ष रखते हुए आरोपी की जमानत को रोकने में सफलता पाई। पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट…


इंदौर। श्रमण संस्कृति के महामहिम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपमानजनक भाषा और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी तिलक नगर निवासी अरविंद अजमेरा जैन के खिलाफ जैन समाज ने सशक्त कानूनी कदम उठाया। पहले ही इस मामले में आरोपी को जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी।

आज आरोपी की ओर से उसके वकील और परिजनों ने कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जानकारी मिलते ही इंदौर दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ वकील एडवोकेट अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अनिल जैन कोर्ट पहुंचे। इन वकीलों ने अदालत में जैन समाज की भावनाओं और धर्म की गरिमा का पक्ष रखते हुए प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने कहा कि यह निर्णय पूरे जैन समाज की एकजुटता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इस प्रकरण में जैन समाज ने दिखा दिया कि जब धर्म पर चोट होती है तो पूरा समाज एक होकर खड़ा होता है।

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